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CG-कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से घर घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 2 लाख 15 हजार का जुर्माना भी

CG-कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से घर घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 2 लाख 15 हजार का जुर्माना भी
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By Sandeep Kumar

भाटापारा। नाबालिग के घर घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। आरोपी हेमदास बंजारे पिता हेमंत बंजारे निवासी ग्राम बिलाईडबरी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने ये सजा सुनाई है। क्षेत्र में इतनी बड़ी आर्थिक दंड का शायद यह पहला मामला बताया जा रहा है। शासन की ओर से पैरवी विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान और प्रकरण की विवेचना तत्कालिक विवेचक रोशन सिंह राजपूत द्वारा किया गया।

विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना भाटापारा ग्रामीण का है जहाँ प्रार्थिया ने थाना में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जून 2021 को अपने पिता के पेंशन काम से बिलासपुर गई थी। दूसरे दिन शाम को घर आई तथा उसके पति मजदूरी करने भाटापारा गए थे और पीड़िता पुत्री घर मे अकेली थी। 5 जून 2021 की सुबह 9 बजे नाबालिग बेटी ने चक्कर आने और पेट में दर्द होने की बात बताई। दर्द क्यों हो रहा पूछने पर बताई कि 3 जून को दोपहर जब घर में वो अकेली थी, तब पड़ोसी हेमदास जबरदस्ती घर के अंदर घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके मुहं को दबाकर बालात्कार किया।

पीड़िता के चीखने चिल्लाने और घर वालों को बताने की बात कहने पर आरोपी ने जान से मारकर तालाब में फेकने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। संपूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चलान पेश किया गया। जहाँ प्रकरण में सुनवाई हुई और विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने न्यायालय के समक्ष सभी गवाहों का कथन लेखबद्ध करवाया और अंतिम बहस में आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग की।

विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास, 1 लाख का अर्थदंड, धारा 450 में दस वर्ष का सश्रम कारावास, 10,000 का अर्थदंड, धारा 506 (भाग दो) में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000 का अर्थदंड, पाक्सो एक्ट की धारा 6 में भी आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया। साथ ही सभी सजाएं साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार आजीवन कारावास के साथ कुल दो लाख पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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